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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2025
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल को कुल ₹51,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसमें बैंक हस्तांतरण, वैवाहिक उपहार और समारोह आयोजन शामिल हैं।

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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं। नीचे इन पात्रताओं की जानकारी दी गई है:
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 तक होनी चाहिए
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए
- विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Official Website
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आधिकारिक वेबसाइट
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति जांच और योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Apply Online
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Registration 2025
नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दी गई है:
- चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- चरण 2: होमपेज पर “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें और ई-केवाईसी के लिए वर व वधू का आधार नंबर व जन्मतिथि भरें। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर आधार प्रमाणीकरण करें।
- चरण 3: अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय और बैंक विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Document
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना दस्तावेज़
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखने होते हैं। ये दस्तावेज़ पात्रता सत्यापन और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं।
- आधार कार्ड (वर और वधू दोनों का)
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं)
- वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Status Check
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन की स्थिति जांचें
आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन आसानी से जांच सकते हैं।
- वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति” लिंक पर क्लिक करें
- अपना पंजीकरण संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें
- आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर देखें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Certificate Download
आवेदन फाइनल सबमिट होने और स्वीकृति के बाद लाभार्थी अपना विवाह प्रमाणपत्र या योजना से संबंधित अन्य प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर प्रमाणपत्र डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें
- सभी अपेक्षित फ़ील्ड भरें:
- फॉर्म नंबर दर्ज करें
- जन्म तिथि भरें
- मोबाइल नंबर दर्ज करें
- विवरण भरने के बाद प्रमाणपत्र PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें
- डाउनलोड किए गए प्रमाणपत्र का प्रिंट निकालकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Amount
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राशि
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल को कुल 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि का वितरण इस प्रकार होता है:
- 35,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में सीधे अंतरित किए जाते हैं
- 10,000 रुपये वैवाहिक उपहार के रूप में वर-वधू को विवाह के समय प्रदान किए जाते हैं
- 6,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन जैसे बिजली, पानी, पंडाल, भोजन आदि पर खर्च किए जाते हैं
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Helpline Number
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर
लाभार्थी योजना से संबंधित किसी भी समस्या या सहायता के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं:
- समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 14568
- कार्यालय समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक: खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें
- शहरी क्षेत्र के आवेदक: नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
सामूहिक विवाह में कितने पैसे मिलते हैं 2025 में?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल को कुल 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 35,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में, 10,000 रुपये वैवाहिक उपहार और 6,000 रुपये विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
लड़की की शादी में कितना पैसा मिलता है?
कन्या के विवाह के लिए योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री समूह विवाह योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत लाभार्थी युगल को आर्थिक सहायता और विवाह समारोह के लिए मदद प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (वर और वधू)
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
वर और वधू की फोटो
मोबाइल नंबर
बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Kab Shuru Hui
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए की थी। योजना का उद्देश्य परिवारों पर विवाह के खर्च का बोझ कम करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
सटीक शुरुआत की तारीख आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन योजना को वर्तमान रूप में राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों से जारी किया जा रहा है।
Conclusion
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना लाभार्थियों को आर्थिक सहायता, वैवाहिक उपहार और समारोह आयोजन में मदद प्रदान करती है, जिससे उनके विवाह का खर्च कम होता है और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है। योजना की शर्तें, पात्रता और राशि समय-समय पर सरकार द्वारा बदल सकती हैं। आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर अद्यतन जानकारी अवश्य देखें।
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